NewsAye हिंदी
2 yr. ago
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 फरवरी) को अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी की अनुमति देने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने इसकी अनुमति देने में आपत्ति जताते हुए कहा, "देश में विवाह संस्था की रक्षा और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए. हम पश्चिमी देशों की तर्ज पर नहीं चल सकते जहां शादी के बिना बच्चे पैदा करना असामान्य बात नहीं है."

सर्वोच्च अदालत की यह टिप्पणी 44 साल की एक अविवाहित महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई. चूंकि, भारत में शादी के बिना सरोगेसी की अनुमति नहीं है और इस मामले में महिला ने सरोगेसी के जरिए मां बनने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
Mr. Bharat
3 yr. ago

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.